कोंडागांव: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोरण्डी में विधिक जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

The Rajpatra Law

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोरण्डी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में आयोजित हुआ। शिविर में अधिकार मित्र गुलशन कुमार नेताम ने विद्यार्थियों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी दी।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराना, विधिक साक्षरता को बढ़ावा देना तथा कानून के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा। शिविर के दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, महिलाओं एवं बच्चों के कानूनी अधिकार, साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी से बचाव, नशे के दुष्परिणाम तथा संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

अधिकार मित्र गुलशन कुमार नेताम ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने की सलाह देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी या ऑनलाइन अपराध की स्थिति में बिना देर किए संबंधित विभाग और साइबर हेल्पलाइन को सूचना देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय पर शिकायत करने से साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकती है।

शिविर के समापन पर विद्यार्थियों से कानून का पालन करने, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक रहने तथा अपने परिवार और समाज में भी विधिक जागरूकता का संदेश फैलाने का आह्वान किया गया। विद्यालय परिवार ने इस ज्ञानवर्धक और उपयोगी कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव का आभार व्यक्त किया।