साइबर अपराधी समाज के ‘परजीवी’, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराधियों को समाज का “परजीवी” बताते हुए कहा है कि वे भोले-भाले निवेशकों को ठगते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में फैले हुए हैं और ऐसे मामलों का प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ता है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के अपराधों में शामिल लोगों को जेल में रखना समाज के हित में है, क्योंकि वे बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं।

याचिकाकर्ता ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी।