जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल सर्वेयर की अपुष्ट रिपोर्ट के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक दुकानदार के अग्निकांड बीमा दावे को अस्वीकार करने को मनमाना और अनुचित ठहराते हुए कंपनी को 19,10,350 रुपये मुआवजे तथा 20,000 रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करने का निर्देश दिया।
आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी यह साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी कि दावा करने वाले द्वारा दिए गए बिल फर्जी थे। वहीं, शिकायतकर्ता ने बैंक में पहले से जमा स्टॉक विवरण सहित पर्याप्त दस्तावेज पेश किए थे। आयोग ने कहा कि “सर्वेयर की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन वह अंतिम और निर्णायक नहीं होती।” आदेश में बीमा कंपनी को एक माह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
