महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) एवं कोरिया जिले के लंबित प्रकरणों की संयुक्त सुनवाई 24 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोग के सचिव द्वारा संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आधिकारिक पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 24 जून 2026 को सुबह 11 बजे से जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के अमृत सभाकक्ष में विशेष सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस दौरान महिला उत्पीड़न से संबंधित कुल 9 निर्धारित मामलों की सुनवाई की जाएगी। मामलों की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक तथा सदस्य श्रीमती प्रियम्बदा सिंह जूदेव की गठित न्यायपीठ सुनवाई की कार्यवाही संपादित करेगी।
राज्य महिला आयोग ने एमसीबी, कोरिया, सरगुजा और सूरजपुर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से सभी आवेदिकाओं और अनावेदकों को अनिवार्य रूप से नोटिस तामील कराएं। आयोग ने नोटिस तामिली की पावती शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि सुनवाई की तिथि पर सभी पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और मामलों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
सुनवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई स्थल पर एक जिम्मेदार अधिकारी, एक पुरुष आरक्षक और एक महिला आरक्षक की अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगाई जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। आयोग का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करना और पीड़ित महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। महिला अधिकारों की सुरक्षा और न्याय तक पहुंच को मजबूत बनाने की दिशा में आयोग की यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
