छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की याचिका 50 अतिरिक्त सीटों की अनुमति देकर कुल 150 सीटों का निर्णय

JUSTICE AMITENDRA KISHORE PRASAD, JUDGE HIGH COURT OF CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 100 से बढ़ाकर 250 एमबीबीएस सीटें देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियमों को ध्यान में रखते हुए केवल 50 अतिरिक्त सीटों की अनुमति देकर कुल 150 सीटों का निर्णय सही लिया है।

न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज ने एक ही आवेदन में 150 सीटें बढ़ाने की मांग की, जबकि NMC के नियमों के अनुसार एक बार में अधिकतम 100 सीटों के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि निरीक्षण और पुनः निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की कमी दूर नहीं हुई थी, इसलिए राज्य सरकार का निर्णय मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।