भिलाई नगर, 18 जून। नगर निगम भिलाई ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जोन-4 शिवाजी नगर क्षेत्र के नंदिनी रोड स्थित ग्रुप-ए भूखंड क्रमांक-2 के पूर्व दिशा में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई।
नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त स्थल पर उत्पल घोष द्वारा सार्वजनिक मार्ग को बाधित करते हुए व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। न्यायालय के निर्देशों के बाद निगम प्रशासन ने 11 जून 2026 को बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की थी। उस दौरान कब्जाधारी ने स्वयं निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई स्थगित कर दी थी।
हालांकि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद निगम प्रशासन ने 17 जून 2026 को पुनः कार्रवाई करते हुए जोन-4 राजस्व विभाग, बेदखली दल और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाया।
कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। निगम अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक मार्गों और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अतिक्रमण के मामलों में इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से सार्वजनिक भूमि और मार्गों पर अतिक्रमण न करने तथा निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
