छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर सुझाव आमंत्रित, 30 सितंबर तक भेज सकेंगे नागरिक और संगठन

UCC Chhattigarh

रायपुर, 3 अगस्त। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की आवश्यकता, उसकी उपयोगिता और संभावित स्वरूप पर सुझाव देने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में व्यक्तिगत सिविल मामलों से संबंधित वर्तमान कानूनों और व्यवस्थाओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं तैयार करेगी।

इस प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समिति ने राज्य के नागरिकों तथा विभिन्न संगठनों से सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं। समिति ने शासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, विभिन्न समुदायों, धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से भी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

इच्छुक नागरिक एवं संगठन अपने सुझाव 30 सितंबर 2026 तक ई-मेल ucc-chhattisgarh@cg.gov.in, यूसीसी वेब पोर्टल https://ucc.cgstate.gov.in अथवा डाक के माध्यम से भेज सकते हैं।

डाक से भेजे जाने वाले सुझाव कार्यालय, समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कक्ष क्रमांक-201, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001 के पते पर स्वीकार किए जाएंगे।

राज्य शासन का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण विषय पर समाज के विभिन्न वर्गों की राय प्राप्त कर व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर आगे की कार्यवाही करना है।