रवि किशन के खिलाफ अश्लील AI सामग्री हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट का संकेत

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता एवं सांसद रवि किशन के व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा से जुड़े मामले में अश्लील, पोर्नोग्राफिक, मानहानिकारक और एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से तैयार की गई आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का संकेत दिया है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया रवि किशन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को सोशल मीडिया मंचों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि मूल अपलोडर एक सप्ताह के भीतर सामग्री नहीं हटाते हैं, तो गूगल को भी संबंधित वेब लिंक हटाने या उनकी पहुंच बंद करने का निर्देश दिया जाएगा।

रवि किशन ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी अनुमति के बिना एआई से तैयार अश्लील वीडियो, आपत्तिजनक रील और उनकी छवि का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।