सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) के अंतर्गत आने वाली ग्राम समिति (विलेज कमेटी) चुनावों को 27 सितंबर को एक ही चरण में कराने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पूरे चुनाव को एक चरण में कराने का प्रस्ताव रखा।
त्रिपुरा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अटॉर्नी जनरल के सुझाव से सहमति जताई। इसके बाद शीर्ष अदालत ने चुनाव 27 सितंबर को एक ही चरण में कराने का निर्देश दिया।
