राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कॉफी डे मामले में डिफॉल्ट की तारीख बदलने की अनुमति दी

The Rajpatra Law

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की बेंगलुरु पीठ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े दिवाला मामले में याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट की तारीख संशोधित करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधिकरण ने याचिका में दर्ज डिफॉल्ट की तारीख 27 नवंबर 2020 के स्थान पर 30 सितंबर 2019 करने की मंजूरी दी।

मामला ऑस्ट्रिया की कंपनी Coffee Day Gastronomic und Kaffeehandels GmbH के दिवाला प्रशासक द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कॉफी डे ग्लोबल ने अगस्त 2019 तक भुगतान किया था, लेकिन इसके बाद भुगतान बंद हो गया, जिससे वास्तविक डिफॉल्ट 30 सितंबर 2019 को हुआ। पहले 27 नवंबर 2020 की तारीख केवल ऑस्ट्रिया की वियना कमर्शियल कोर्ट द्वारा ब्याज की गणना के लिए अपनाई गई थी।

कॉफी डे ग्लोबल ने संशोधन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह कदम IBC की धारा 10A के तहत उपलब्ध कानूनी सुरक्षा से बचने के लिए उठाया गया है। हालांकि, NCLT ने कहा कि केवल ब्याज की गणना की तारीख को डिफॉल्ट की तारीख नहीं माना जा सकता और प्रस्तावित संशोधन विवाद के प्रभावी निपटारे में सहायक होगा।

न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि लेटर ऑफ कम्फर्ट की वैधता, विदेशी न्यायालय के आदेश की प्रभावशीलता और अन्य विवादित मुद्दों पर मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। इसके साथ ही संशोधन आवेदन स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर संशोधित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया गया।