कोंडागांव, 11 सितंबर 2026। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव के अध्यक्ष श्री खिलावन राम रिगरी के निर्देश तथा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती गायत्री साय के मार्गदर्शन में प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, मालगांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में अधिकार मित्र सुप्रिया शील ने छात्राओं को उनके मौलिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी दी और दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साइबर अपराध, गुड टच-बैड टच तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी साझा की।
अधिकार मित्र ने छात्राओं को साइबर माध्यमों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी, शोषण या अपराध की स्थिति में चुप रहने के बजाय तत्काल अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित सहायता केंद्र को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
शिविर के दौरान छात्राओं ने विभिन्न कानूनी विषयों से जुड़े सवाल पूछे। अधिकार मित्र ने उनके प्रश्नों का समाधान सरल एवं सहज भाषा में करते हुए आवश्यक कानूनी जानकारी प्रदान की।
