12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत, कोण्डागांव में तीन और नारायणपुर-केशकाल में तीन खंडपीठों का गठन

Mr. KHILAWAN RAM RIGRI _ Judicial Officer

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम करने और पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं सरल न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में जिला न्यायालय कोण्डागांव में तीन खंडपीठों का गठन किया गया है। तालुका स्तर पर नारायणपुर में दो तथा केशकाल में एक खंडपीठ गठित की गई है। इसके अलावा राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व न्यायालय कोण्डागांव और नारायणपुर में एक-एक खंडपीठ का गठन किया गया है।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक अनादरण, बैंक एवं ऋण संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल संबंधी मामले, राजस्व प्रकरण तथा अन्य सुलह योग्य मामलों को रखा जाएगा।

लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान होने पर पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया, समय और खर्च से राहत मिलती है। आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में भी लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका कोई प्रकरण लोक अदालत में समझौते योग्य है, तो वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, केशकाल या नारायणपुर से संपर्क करें और 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं।