केरल हाईकोर्ट ने महाकुंभ मेले से चर्चित हुईं मोनालिसा भोसले को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। मोनालिसा ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अभिनेता मोहम्मद फरमान खान से विवाह के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना आवश्यक है। इसके बाद अदालत ने एर्नाकुलम के सेंट्रल पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को मोनालिसा को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
मोनालिसा भोसले वर्ष 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थीं। बाद में उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा और 11 मार्च 2026 को केरल में अभिनेता मोहम्मद फरमान खान से विवाह किया। विवाह का पंजीकरण केरल मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमों के तहत कराया गया था।
याचिका में मोनालिसा ने आरोप लगाया कि विवाह की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके और उनके पति के खिलाफ संगठित नफरत अभियान चलाया गया। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर दंपति की तस्वीरें जलाकर विरोध प्रदर्शन किए गए और उनके वीडियो भी व्यापक रूप से प्रसारित किए गए।
मोनालिसा के अनुसार, उन्हें अज्ञात व्यक्तियों से मौत की धमकियां मिली हैं तथा कुछ लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि एक धमकी भरे संदेश में उन्हें गोली मारने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस और शहर पुलिस आयुक्त को शिकायत देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
यह मामला केवल पुलिस सुरक्षा तक सीमित नहीं है। मोनालिसा और फरमान खान के विवाह को लेकर कई कानूनी विवाद भी चल रहे हैं। मोनालिसा के पिता की शिकायत पर मध्य प्रदेश में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विवाह के समय वह नाबालिग थीं। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दंपति ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने फरमान खान को एक माह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देकर मध्य प्रदेश की सक्षम अदालत से राहत लेने का अवसर प्रदान किया था।
वहीं, विवाह की वैधता को चुनौती देने वाली एक निजी शिकायत तिरुवनंतपुरम की पॉक्सो अदालत में लंबित है। इसके अतिरिक्त दंपति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर मोनालिसा की आयु संबंधी अभिलेखों में कथित हेरफेर और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
