छत्तीसगढ़ RERA ने फ्लैट कब्जा विवाद में शिकायत खारिज, कहा- स्वामित्व विवाद का फैसला सिविल कोर्ट करेगा

RERA - Real Estate Regulatory Authority

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA), रायपुर ने देवपुरी स्थित कूल लाइफ कॉन्डोमिनियम परियोजना से जुड़े फ्लैट कब्जा विवाद में दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। प्राधिकरण ने कहा कि मामले में पंजीकृत विक्रय विलेख (Sale Deed) की वैधता, स्वामित्व और कथित धोखाधड़ी जैसे जटिल कानूनी प्रश्न शामिल हैं, जिनका निर्णय RERA नहीं बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय ही कर सकता है।

शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि वर्ष 2015 में फ्लैट क्रमांक-303 की बिक्री के बाद भी उसे तय समय तक कब्जा नहीं दिया गया और न ही विलंब क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। उसने RERA से कब्जा दिलाने, देरी का मुआवजा और तीसरे पक्ष को अधिकार देने पर रोक लगाने की मांग की थी।

वहीं, प्रतिवादियों ने विक्रय विलेख को ही अवैध बताते हुए कहा कि बिक्री प्रतिफल का भुगतान नहीं हुआ था और दस्तावेज धोखाधड़ी तथा मिलीभगत से तैयार किया गया। उनका तर्क था कि ऐसे विवाद का निपटारा केवल सिविल कोर्ट में ही संभव है।

RERA ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि “स्वामित्व, धोखाधड़ी या विक्रय विलेख की वैधता जैसे विवादों का निर्णय RERA के सीमित अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।” प्राधिकरण ने कहा कि ऐसे मामलों में विस्तृत साक्ष्य और परीक्षण की आवश्यकता होती है, जो सिविल न्यायालय का विषय है। इसी आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया गया।