छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल संचालन एवं अधिक से अधिक मामलों के आपसी समझौते के माध्यम से निपटारे की तैयारी को लेकर 24 जून 2026 को जिला न्यायालय बालोद स्थित अधिवक्ता संघ कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद श्री श्याम लाल नवरत्न ने की। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि धारा 138 के लंबित प्रकरणों में पक्षकारों को आपसी राजीनामे के लिए प्रेरित करें, ताकि स्पेशल लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) श्री ताजुद्दीन आसिफ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार सोनी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती भारती कुलदीप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती हीरा सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी सुश्री भूमिका ध्रुव, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सोनी तथा जिला न्यायालय बालोद के सभी अधिवक्ता उपस्थित रहे।
