केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ‘100 प्रतिशत’ दावों पर सख्ती दिखाई, स्टोरिया और बेक्टर्स फूड्स पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

Central Consumer Protection Authority India - CCPA

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के मामले में स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड तथा बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पादों पर किए गए ‘100 प्रतिशत’ दावे को तुरंत वापस लेने और पैकेजिंग, वेबसाइटों तथा सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश भी दिया है।

सीसीपीए ने कहा कि ‘100 प्रतिशत’ एक सटीक और पूर्ण संख्यात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका उपयोग किसी अनुमानित या प्रचारात्मक नारे के रूप में नहीं किया जा सकता। यदि कोई कंपनी अपने उत्पाद के संबंध में ऐसा दावा करती है, तो उसे उत्पाद की वास्तविक संरचना और गुणवत्ता के साथ पूरी तरह मेल खाना चाहिए।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें सूचित निर्णय लेने का अवसर देना कंपनियों की जिम्मेदारी है। व्यावसायिक लाभ के लिए बढ़ा-चढ़ाकर या पूर्णता का दावा करने वाले विज्ञापनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब वे उपभोक्ताओं को भ्रमित करने की संभावना रखते हों।

सीसीपीए का यह कदम उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि खाद्य उत्पादों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में किए जाने वाले दावों की सटीकता पर आगे भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।