सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को अदालत परिसर की ओर निकाले गए मार्च के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक गर्भवती पत्रकार को धक्का देने के आरोप से जुड़ी याचिका पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राहुल गांधी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
याचिका के अनुसार, 12 अक्टूबर को राहुल गांधी कई प्रमुख विपक्षी नेताओं और समर्थकों के साथ मतदाता सूची से कथित नाम हटाए जाने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अनियमितताओं के मुद्दे पर याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान गर्भवती पत्रकार को धक्का दिए जाने का आरोप लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। फिलहाल, आरोपों की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है।
