100% Whole Wheat Bread के भ्रामक विज्ञापन पर CCPA का बड़ा एक्शन, Mrs. Bector’s पर ₹1 लाख का जुर्माना

Central Consumer Protection Authority India - CCPA

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Mrs. Bector’s Food Specialities Ltd. पर अपने ब्रेड उत्पादों को “100% Atta Bread” और “100% Whole Wheat Bread” बताकर भ्रामक विज्ञापन करने के आरोप में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी को ऐसे सभी विज्ञापनों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों से तत्काल हटाने तथा 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

सीसीपीए ने जांच में पाया कि कंपनी के उत्पाद में लगभग 87 प्रतिशत गेहूं का आटा होने के बावजूद उसे “100% Whole Wheat Bread” के रूप में प्रचारित किया गया। प्राधिकरण ने माना कि इस प्रकार का दावा आम उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाता है कि उत्पाद पूरी तरह गेहूं के आटे से बना है, जबकि उसमें अन्य सामग्री भी शामिल है। आदेश में कहा गया कि “100%” जैसे पूर्ण दावे तभी किए जा सकते हैं जब वे वास्तविक तथ्यों से पूरी तरह मेल खाते हों।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की राय और जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सीसीपीए ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी का विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन तथा धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने कंपनी पर आर्थिक दंड लगाते हुए भविष्य में ऐसे दावों से बचने का निर्देश दिया।