बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने रिश्वत मामले में पूर्व पटवारी माधव सिंह चंदेल की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उसकी सजा में आंशिक कमी की है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने रिश्वत मामले में पूर्व पटवारी माधव सिंह चंदेल की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उसकी सजा में आंशिक कमी की है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल…