भरसेली में उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित, ग्रामीणों को उपभोक्ता अधिकारों और ई-शिकायत प्रणाली की दी जानकारी

The Rajpatra Law

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार को बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम भरसेली स्थित पंचायत भवन में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके उपभोक्ता अधिकारों, कर्तव्यों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता तथा सदस्य हरजीत सिंह चावला और शारदा सोनी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना कानूनी अधिकार है। साथ ही वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य की जांच करने, बीमा, मेडिकल क्लेम, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, परिवहन सेवाओं तथा ऑनलाइन खरीदारी के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, अधिक मूल्य वसूली या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

शिविर के दौरान ग्रामीणों को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और ई-हियरिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इन डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा ऑनलाइन सुनवाई में भी भाग ले सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने उपभोक्ता कानूनों, ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका आयोग के अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। रेस्क्यू पर्सन के रूप में उपस्थित अधिवक्ता अनिमेष त्रिवेदी ने उपभोक्ता आयोग की इस पहल की सराहना करते हुए लोगों से उपभोक्ता संरक्षण कानून का लाभ उठाने की अपील की और शिकायत प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया।

शिविर में आयोग के कर्मचारी दिनेश शर्मा, राजेश्वर इंग्ले और धीरज दुबे सहित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शारिक खान, सचिव गणेश शंकर साहू, छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के उपाध्यक्ष भास्कर प्रसाद साहू, सरपंच हेमकुमार वर्मा, सचिव वीरेन्द्र कुमार वर्मा, पंचगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।