छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने मेंटेनेंस शुल्क वसूली की बिल्डर की शिकायत खारिज की

RERA - Real Estate Regulatory Authority

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने स्वास्तिक पार्क एवेन्यू परियोजना के प्रमोटर द्वारा एक आवंटी से ₹6,528 के कथित बकाया मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के लिए दायर शिकायत खारिज कर दी। प्रमोटर ने दावा किया था कि आवंटी आठ माह से रखरखाव शुल्क का भुगतान नहीं कर रही है और इससे रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 19(6) का उल्लंघन हुआ है।

सुनवाई के दौरान आवंटी उपस्थित नहीं हुई और मामला एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ा। हालांकि, प्राधिकरण ने माना कि आवंटी पर मेंटेनेंस शुल्क भुगतान का वैधानिक दायित्व है, लेकिन शिकायत में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कथित बकाया राशि किस अवधि से संबंधित है। CGRERA ने कहा कि केवल अनुमान के आधार पर वसूली का आदेश नहीं दिया जा सकता।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि किसी भी वित्तीय दावे के लिए बकाया अवधि और संबंधित विवरण का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है। पर्याप्त विवरण के अभाव में शिकायत को निरस्त कर दिया गया।