केरल: पूर्व ADGP टॉमिन जे. थाचनकरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा

Keralam_ Former ADG Police sentenced four years’ imprisonment in DA case

केरल पुलिस के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) टॉमिन जे. थाचनकरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने चार साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें पद पर रहते हुए अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाया।

विजिलेंस के अनुसार, टॉमिन जे. थाचनकरी ने जनवरी 2003 से जुलाई 2007 के बीच करीब 64.70 लाख रुपये की ऐसी संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपात में अधिक थी। यह मामला उनके पुलिस सेवा में वरिष्ठ पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित करने के आरोपों से जुड़ा है।

यह मामला बॉबी कुरुविला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। मामले की जांच के बाद विजिलेंस ने वर्ष 2013 में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली।

केरल हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद मामले की सुनवाई में तेजी लाई गई और अंततः कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद थाचनकरी को दोषी करार दिया।

अदालत द्वारा सुनाई गई चार वर्ष की सजा और जुर्माना भ्रष्टाचार तथा आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामला इस बात से संबंधित है कि क्या एक लोक सेवक द्वारा अर्जित संपत्ति को उसकी वैध और ज्ञात आय के स्रोतों से उचित रूप से समझाया जा सकता है।