सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यक्ति-से-व्यापारी (Person-to-Merchant) UPI लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाला है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UPI लेनदेन पर MDR लगाने का मुद्दा मुख्य रूप से कानूनी से अधिक तकनीकी प्रकृति का है। अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतानों पर MDR लगाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
