नई दिल्ली: पाकिस्तान से जुड़े कथित जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा उर्फ ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
‘ट्रैवल विद जो’ नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा को 16 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों से संपर्क स्थापित किया और बाद में व्हाट्सएप, स्नैपचैट तथा टेलीग्राम के माध्यम से उनसे संपर्क बनाए रखा।
जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने संवेदनशील सूचनाएं साझा कीं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता पर खतरे की आशंका पैदा हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
