सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को कथित ₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अवकाशकालीन पीठ ने उनकी याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया।
यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण का है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि अपराध से अर्जित धन से जैकलीन फर्नांडिस को लगभग ₹5.71 करोड़ मूल्य के महंगे उपहार और अन्य वित्तीय लाभ दिए गए थे।
इससे पहले 30 मई 2026 को विशेष पीएमएलए अदालत ने जैकलीन, सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध जैकलीन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं, लेकिन अब उन्होंने कानून के अनुसार अन्य वैधानिक उपाय अपनाने का निर्णय लेते हुए अपनी याचिका वापस ले ली है।
