पंजाब निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पटियाला और मोगा की 50 वार्डों में फिर होंगे चुनाव

Supreme Court of India

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पटियाला और मोगा जिलों की 50 नगर निकाय वार्डों में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है। इनमें पटियाला नगर निगम की 28 वार्ड तथा मोगा जिले की बाघापुराना और धर्मकोट नगर परिषदों की 22 वार्ड शामिल हैं।

यह मामला दिसंबर 2024 में हुए नगर निकाय चुनावों के दौरान नामांकन दाखिल करने में कथित बाधा और हिंसा के आरोपों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सदस्यों, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने कई उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुछ उम्मीदवारों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और नामांकन पत्र छीन लिए गए। यह आरोप भी लगाया गया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में एक तथ्य-जांच आयोग गठित किया था। आयोग को नामांकन प्रक्रिया के दौरान लगाए गए आरोपों और संबंधित परिस्थितियों की जांच करनी थी।

आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद अब शीर्ष अदालत ने संबंधित 50 वार्डों में नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश से दिसंबर 2024 के निकाय चुनावों से जुड़े विवाद में एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है।