सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो की एडिटिंग और कमाई पर लगाई रोक

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को काटने, एडिट करने, सोशल मीडिया पर साझा करने, अपलोड करने या उससे कमाई करने पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि ऐसा करने से पहले संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सचिव जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश न्यायालय की कार्यवाही की निष्पक्ष और तथ्यात्मक समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा। यह आदेश पत्रकार हर्षिता ग्रोवर की जनहित याचिका पर पारित किया गया, जिसमें अदालत की कार्यवाही के चुनिंदा वीडियो क्लिप को भ्रामक तरीके से प्रसारित कर न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाने और उनसे व्यावसायिक लाभ कमाने पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, मेटा और एक्स सहित प्रमुख सोशल मीडिया मंचों से भी जवाब मांगा है।