छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: इस्तीफे से खाली पद पर पुरानी वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं

JUSTICE BIBHU DATTA GURU, JUDGE HIGH COURT OF CHHATTISGARH

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती से जुड़े दो मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि चयनित उम्मीदवार के नौकरी ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुआ पद पुरानी चयन सूची या वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा सकता। ऐसे पद को नियमानुसार नई भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जाना होगा।

मामला CSPTCL, CSPDCL और CSPGCL में जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) भर्ती से जुड़ा था। 15 सितंबर 2023 के विज्ञापन के बाद हुई भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने OBC वर्ग से आवेदन किया था, लेकिन अक्टूबर 2024 में जारी चयन सूची में उनका चयन नहीं हुआ। बाद में कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते पद खाली हुए। याचिकाकर्ताओं ने इन पदों पर पुरानी वेटिंग लिस्ट या Phase-II सूची जारी कर नियुक्ति की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Sudesh Kumar Goyal v. State of Haryana का हवाला देते हुए कहा कि ज्वाइन करने के बाद इस्तीफे से उत्पन्न पद नई रिक्ति माना जाएगा। कोर्ट ने कहा, “ऐसी रिक्ति को पिछली चयन सूची से नहीं भरा जा सकता, बल्कि नई भर्ती प्रक्रिया अपनानी होगी।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल पहले वेटिंग लिस्ट जारी होने की प्रथा के आधार पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। संबंधित चयन सूची की वैधता भी एक वर्ष थी और भर्ती प्रक्रिया 2024 में पूरी हो चुकी थी।

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बिजली कंपनियां बाद में खाली हुए पदों को भरना चाहती हैं, तो उन्हें लागू भर्ती नियमों के अनुसार नई प्रक्रिया अपनानी होगी।