यूट्यूबर और पत्रकार सवुक्कु शंकर ने डीवीएसी (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय) के निदेशक अरुण आईपीएस के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने एक निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए अरुण की भूमिका पर गंभीर टिप्पणियां की थीं।
शंकर ने अदालत को बताया कि अरुण के कार्यकाल में पारित कई निरोध आदेशों को पहले भी हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। याचिका के अनुसार, न्यायालय ने पाया था कि संबंधित मामले में सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा साबित करने वाला पर्याप्त आधार नहीं था, फिर भी निरोध आदेश जारी किया गया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि न्यायालय की टिप्पणियां सत्ता के दुरुपयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे निष्पक्ष जांच की संभावना पर संदेह पैदा होता है।
याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई पर विचार किया जा सके।
