कुरूद शराब दुकान में ओवररेटिंग पर कार्रवाई, आबकारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा निलंबित

Government of Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के आबकारी आयुक्त ने धमतरी जिले के कुरूद स्थित कंपोजिट देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई। जांच के दौरान छद्म ग्राहकों के माध्यम से की गई खरीद में यह पाया गया कि 18 पाव देशी मदिरा, जिसकी निर्धारित कीमत 1,440 रुपये थी, उसे 1,500 रुपये में बेचा गया। इस प्रकार उपभोक्ताओं से 60 रुपये अतिरिक्त वसूले जाने की पुष्टि हुई।

मामले में विक्रयकर्ता कौशल कुमार सोनी एवं आत्मा राम निर्मलकर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विभाग ने मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित आबकारी उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है।