रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को 18 सितंबर 2026 तक जवाबी हलफनामा (Counter Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया था। हाईकोर्ट ने सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए इसी तारीख को निर्धारित किया।
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं में चयनित याचिकाकर्ताओं सहित उन अन्य कर्मचारियों को भी अपने-अपने पदों पर कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है, जिनकी नियुक्तियां सरकार की अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं।
इससे पहले 20 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने फूड सेफ्टी ऑफिसरों (Food Safety Officers) की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगाई थी।
अदालत के अंतरिम संरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है और वे अपने पदों पर कार्य करते रह सकेंगे। अब 18 सितंबर को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले की वैधानिकता से जुड़े मुद्दों पर आगे सुनवाई होगी।
