सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के माध्यम से विशेष रूप से फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए वाहनों में E100 एथेनॉल ईंधन के उपयोग की अनुमति दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में उन फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E100 ईंधन को मान्यता दी गई है जो विशेष रूप से 100% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के लिए डिज़ाइन और प्रमाणित किए गए हैं। यह संशोधन पात्र वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी प्रावधानों में E85 ईंधन के साथ-साथ E100 को भी शामिल करता है।
इस निर्णय से मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के लिए 100% बायो-एथेनॉल ईंधन पर चलने के लिए तैयार वाहनों को बाज़ार में उतारने का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि E85 और E100 का उपयोग केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकता है जो विशेष रूप से इन ईंधनों के लिए डिज़ाइन और प्रमाणित किए गए हैं। E20 पेट्रोल या पारंपरिक ईंधन पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए वाहन E85 या E100 का उपयोग नहीं कर सकते।
