SECL को हाईकोर्ट से आंशिक राहत, सुरक्षा राशि पर 14% ब्याज का आदेश रद्द

High Court of Chhattisgarh - Bilaspur

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की मध्यस्थता अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुरक्षा राशि पर 14% वार्षिक पेंडेंट लाइट ब्याज देने के आदेश को निरस्त कर दिया। हालांकि, मध्यस्थता अवॉर्ड के शेष हिस्से को बरकरार रखा गया।

जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने कहा कि जब अनुबंध में सुरक्षा राशि पर ब्याज देने का स्पष्ट निषेध हो, तो मध्यस्थ उस शर्त के विपरीत मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान ब्याज नहीं दे सकता।

मामले में SECL ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कोयला आपूर्ति समझौता समाप्त कर सुरक्षा राशि जब्त कर ली थी। मध्यस्थ ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने के आधार पर समाप्ति और राशि जब्ती को अनुचित मानते हुए राशि लौटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने ब्याज वाले हिस्से को अलग करते हुए शेष अवॉर्ड कायम रखा।