पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाजिया इलाही खान को जारी किया नोटिस

High Court of Chhattisgarh - Bilaspur

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोलकाता निवासी नाजिया इलाही खान को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को रायपुर में दर्ज FIR के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की खंडपीठ ने मोहम्मद बिलाल की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इंस्टाग्राम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित होने के बाद धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

मामले में 29 जून 2026 को रायपुर के सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत FIR दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, जैसे URL, टाइमस्टैम्प और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी सुरक्षित रखने तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को FIR के बाद उठाए गए कदमों का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी।