अंतिलिया बम स्केयर और मनसुख हिरन हत्याकांड में सचिन वाजे की जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की

The Rajpatra Law

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2021 के अंतिलिया बम स्केयर और मनसुख हिरन हत्याकांड में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को दी गई जमानत रद्द कर दी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अपील को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक को राहत देने वाले विशेष अदालत के सितंबर के आदेश को अलग रखते हुए कहा कि चुनौती दिया गया आदेश रद्द किया जाता है।

NIA ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि वाजे दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से भरी एसयूवी रखने की साजिश में शामिल थे और उन पर व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या का भी आरोप है, जिनका शव मार्च 2021 में ठाणे के एक नाले में मिला था। एजेंसी की अपील के बाद हाईकोर्ट ने पहले विशेष अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी और वाजे को ठाणे सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था। विशेष अदालत ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी थी कि NIA कड़े कानून अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रही।