छत्तीसगढ़ में पीएलएफआई और टीपीसी पर प्रतिबंध एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया

Government of Chhattisgarh _ TheRajpatra

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सक्रिय पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) और तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गृह (सी-अनुभाग) विभाग द्वारा 17 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों संगठनों को पुनः विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है।

राज्य सरकार ने कहा है कि इन संगठनों की गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था, लोक शांति तथा कानून द्वारा स्थापित राज्य संस्थाओं के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा और आम जनता को भय एवं आतंक के वातावरण से दूर रखने के लिए प्रतिबंध जारी रखना आवश्यक माना गया है।

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने पूर्व अधिसूचना में संशोधन कर पीएलएफआई और टीपीसी को 19 जून 2026 से आगामी एक वर्ष के लिए विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया है। यह अधिसूचना पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावी रहेगी।