गंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग पर बड़ी कार्रवाई, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित

Government of Chhattisgarh

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने गंडई वृत्त के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और कमजोर पर्यवेक्षण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, शराब विक्रेता के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब बिक्री की दरों का सत्यापन कराया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने तीन पाव देशी प्लेन मदिरा, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेचकर ग्राहक से 10 रुपये अधिक वसूले। जांच में ओवररेटिंग की पुष्टि होने पर मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की गई।

आबकारी विभाग ने विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने का प्रकरण दर्ज किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।