धरसींवा में खुलेगा नया उप-पंजीयक कार्यालय, 60 गांव होंगे शामिल, 1 जून 2026 से लागू होगी व्यवस्था

Chhattisgarh Government

छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्रीकरण सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य शासन ने रायपुर जिले की धरसींवा तहसील में एक नए रजिस्ट्रीकरण उप-जिले (सब-डिस्ट्रिक्ट) के गठन तथा उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई व्यवस्था 1 जून 2026 से प्रभावी होगी।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 एवं धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने धरसींवा में नया रजिस्ट्रीकरण उप-जिला बनाया है। इसके अंतर्गत रायपुर उप-जिले के 60 गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों को अब तक रायपुर उप-जिले का हिस्सा माना जाता था, लेकिन नई अधिसूचना लागू होने के बाद वे धरसींवा उप-जिले के अंतर्गत आ जाएंगे।

नए उप-पंजीयक कार्यालय में धरसींवा, सिलतरा, सिलीयारी, कुरूद, कुम्हारी, धनेली, सरागांव, मनोहरा, देवरी, कुरा नगर पंचायत सहित कुल 60 गांवों को शामिल किया गया है। इससे क्षेत्र के नागरिकों को संपत्ति पंजीयन, दस्तावेज पंजीकरण और अन्य रजिस्ट्री संबंधी सेवाओं के लिए रायपुर मुख्यालय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

राज्य सरकार का मानना है कि नए उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना से बढ़ते शहरी और औद्योगिक विकास वाले धरसींवा क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। साथ ही रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में समय की बचत होगी और नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अधिसूचना के अनुसार, धरसींवा उप-पंजीयक कार्यालय का गठन और उसका संचालन 1 जून 2026 से विधिवत प्रारंभ माना जाएगा।