अंजना ओम कश्यप की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, खान सर समेत अन्य पक्षकारों से मांगा जवाब

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा दायर 2 करोड़ रुपये की मानहानि वाद में खान सर (फैसल खान) समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को नोटिस जारी किया। मामला नीट (NEET) परीक्षा और तथाकथित “स्टार टीचर्स” को लेकर हुई बहस के बाद पत्रकार और मीडिया नेटवर्क के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकलपीठ ने फिलहाल किसी अंतरिम राहत या कंटेंट हटाने का आदेश देने से इनकार करते हुए सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। अदालत ने शेष पक्षकारों को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 17 जून को तय की।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बहस के बाद खान सर और अन्य प्रतिवादियों ने सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क के खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंचा। याचिका में इन सामग्रियों को हटाने और 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से दलील दी गई कि मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है और किसी भी सामग्री को हटाने से पहले पूरे संदर्भ को देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित विभिन्न सामग्रियों को एक ही मुकदमे में चुनौती देना उचित नहीं है।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यदि कोई सामग्री प्रथम दृष्टया मानहानिकारक और आपत्तिजनक पाई जाती है तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों को सुनना आवश्यक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।