इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कथित फर्जी पासपोर्ट और दोहरे पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी। अदालत ने पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री और उनके बेटे, जो पूर्व विधायक हैं, की सजा भी निलंबित कर दी, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस महीने की 15 तारीख को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम और अब्दुल्ला खान ने कथित दोहरे पैन कार्ड मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थीं।
फर्जी पासपोर्ट-दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, सजा पर रोक लगी लेकिन दोषसिद्धि पर नहीं
