सीसीपीए ने भ्रामक वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर कार्रवाई तेज की, निजी कंपनी पर ₹1 लाख का जुर्माना

Central Consumer Protection Authority India - CCPA

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों और वॉकी-टॉकी की गैर-अनुपालन वाली बिक्री के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एक निजी कंपनी पर भ्रामक विज्ञापनों और उत्पाद लिस्टिंग के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और लागू लाइसेंसिंग आवश्यकताओं सहित आवश्यक नियामक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सीसीपीए के चल रहे प्रवर्तन उपायों का हिस्सा है। मंत्रालय ने बताया कि सीसीपीए ने पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य नियामक खुलासों के बिना वॉकी-टॉकी की बड़े पैमाने पर लिस्टिंग और बिक्री का स्वतः संज्ञान लिया था। अपनी जांच के दौरान, प्लेटफॉर्म पर 16,000 से अधिक गैर-अनुपालन वाली लिस्टिंग की पहचान की गई और 13 ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए।

मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि प्राधिकरण अब तक 12 संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश पारित कर चुका है, और वॉकी-टॉकी से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कुल ₹58 लाख का जुर्माना लगाया है।