दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
याचिका का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में PG भवन गिरने की घटना के बाद दायर की गई है। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल किया कि क्या सभी दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेजों में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश “अंतरिम चरण” में जारी किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी ध्यान दिलाया कि इसी मुद्दे से संबंधित एक अन्य जनहित याचिका पर अदालत एक दिन पहले ही सुनवाई कर चुकी है।
इसके बाद अदालत ने याचिका को कल ऑटो-लिस्टिंग के लिए दाखिल करने को कहा, ताकि इसे नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके।
