राफेल टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, मानहानि के समन रद्द करने से इनकार

The Rajpatra Law Judgment

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति एन. आर. बोरकर की एकल पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में ऐसी कोई अवैधता नहीं है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ दायर शिकायत निराधार और तुच्छ है।

यह मामला 2018 में राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित है। इन्हीं टिप्पणियों को आधार बनाकर मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने 2021 में दिए अपने उस निर्देश को जारी रखा, जिसके तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की सुनवाई स्थगित रखी गई थी। यह रोक अब छह सप्ताह तक जारी रहेगी, जिससे राहुल गांधी को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का अवसर मिल सके।