देशभर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए शौचालय सुविधा सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के उच्च न्यायालयों, जिला एवं तहसील न्यायालयों में महिला वकीलों के लिए पर्याप्त शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी राज्यों के महाधिवक्ताओं को दो सप्ताह में सुविधाओं का सर्वे कर रिपोर्ट देने, चार सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू कराने और छह सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धन की कमी संवैधानिक दायित्वों से बचने का आधार नहीं हो सकती और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है।

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