भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कथित उल्लंघन के मामले में स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं से प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर की गई है, जिनमें एक्सपायरी, खराब, सड़े-गले, दूषित तथा अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति किए जाने का आरोप लगाया गया है।
एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पर जारी जानकारी में बताया कि संबंधित खाद्य कारोबार संचालक को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित प्रावधानों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियामक संस्था ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि जांच के दौरान कुछ मामलों में गलत, अमान्य अथवा अस्तित्वहीन खाद्य लाइसेंस नंबरों के उपयोग की आशंका सामने आई है। इसके अलावा कुछ खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों के ऐसे नामों से संचालन करने पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो एफएसएसएआई में पंजीकृत नामों से मेल नहीं खाते।
एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना सभी खाद्य कारोबार संचालकों की जिम्मेदारी है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
