मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका बहाल की, गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार

The Rajpatra Law Judgment

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को बहाल कर दिया है, जिसमें उन्होंने आपराधिक मानहानि मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई तक वारंट के निष्पादन पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है।

यह मामला भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2020 में कोलकाता की एक जनसभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी की थी। इसी शिकायत पर भोपाल स्थित विशेष सांसद-विधायक न्यायालय ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट ने अब याचिका बहाल करते हुए फिलहाल बनर्जी को अंतरिम राहत प्रदान की है।