बच्चे को ले जाने के विवाद में बड़े साले की हत्या, आरोपी दाताराम सारथी को उम्रकैद

ABHISHEK SHARMA

रायगढ़ जिले में पारिवारिक विवाद के चलते अपने बड़े साले की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की भी अनुशंसा की है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुनुन्द निवासी दाताराम सारथी का विवाह उर्मिला सारथी से हुआ था। पति-पत्नी के बीच संबंध सामान्य नहीं होने के कारण उर्मिला अक्सर अपने मायके पत्थलगांव खुर्द में रहती थी। घटना से पूर्व वह गर्भवती अवस्था में मायके आई थी और पुत्र के जन्म के बाद भी वहीं रह रही थी।

एक मई 2022 की शाम करीब चार बजे दाताराम सारथी अपने ससुराल पहुंचा और अपने एक वर्षीय पुत्र को पत्नी से छीनकर ले जाने लगा। इस दौरान उर्मिला सारथी, उसकी भाभी और भतीजी ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी बच्चे को लेकर मुख्य सड़क तक पहुंच गया। तभी उर्मिला के बड़े भाई महेश सारथी ने आरोपी को बच्चे को ले जाने से मना किया।

इस बात से नाराज होकर आरोपी ने महेश सारथी पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने महेश के पेट, पीठ और गर्दन पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद मृतक की पत्नी कुसुम सारथी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तत्कालीन विवेचना अधिकारी ने आरोपी दाताराम सारथी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी दाताराम सारथी को हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने की अनुशंसा भी की है।