छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38-सी के तहत चाइल्ड केयर लीव (CCL) की पात्रता पूरी करती है, तो केवल स्टाफ की कमी या प्रशासनिक कठिनाइयों का हवाला देकर उसका अवकाश आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता।
बिलासपुर केंद्रीय जेल की महिला वार्डर ने जुड़वां बच्चों की देखभाल के लिए 60 दिन की अतिरिक्त चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, जिसे महिला वार्डरों की कमी बताकर अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने इस आदेश को मनमाना और कानून के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, “प्रशासनिक बाधाएं किसी कर्मचारी के वैधानिक अधिकार पर हावी नहीं हो सकतीं।” साथ ही राज्य सरकार को सात दिनों के भीतर 60 दिन का अतिरिक्त चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
