एनआरडीए ने भूमि विक्रेताओं के लिए वार्षिक अनुग्रह राशि बढ़ाई, 2030-31 तक मिलेगा लाभ

Government of Chhattisgarh _ TheRajpatra

नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनआरडीए) ने नया रायपुर निर्माण परियोजना के लिए भूमि विक्रय करने वाले भूमिस्वामियों को राहत देते हुए वार्षिक अनुग्रह राशि के भुगतान संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आपसी सहमति से एनआरडीए को भूमि विक्रय करने वाले भूमिस्वामियों को वर्ष 2012-13 से 2030-31 तक प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित वार्षिक राशि में प्रत्येक वर्ष 750 रुपये की वृद्धि की जाएगी। यह निर्णय नया रायपुर निर्माण हेतु गठित संयुक्त समिति की 10 अप्रैल 2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर लागू किया गया है।

एनआरडीए के अनुसार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशों तथा संयुक्त समिति के निर्णय के अनुपालन में नया रायपुर क्षेत्र के ग्रामों में अपनी सहमति से भूमि विक्रय करने वाले किसानों और भूमिस्वामियों को यह आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सहयोग करने वाले प्रभावित परिवारों को दीर्घकालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

प्राधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को आदेश के पालन और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।