रायपुर: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने बिना रेरा पंजीयन के भूखंडों की बिक्री करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन माना।
प्राधिकरण के अनुसार, सालासार विहार परियोजना में भूमि को विभिन्न भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया। यह कृत्य रेरा अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित पंजीयन संबंधी प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इस उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए CG-RERA ने अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
बिना रेरा पंजीयन बिक्री करना अधिनियम का उल्लंघन
रेरा अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित मानकों के अंतर्गत आने वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं का संबंधित प्राधिकरण में पंजीयन कराना अनिवार्य है। आवश्यक पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या बिक्री करना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास कार्यों और प्रमोटर से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना तथा उनके हितों की रक्षा करना है।
CG-RERA की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं का विकास और भूखंडों की बिक्री निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप ही की जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
भूखंड खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की जांच जरूरी
CG-RERA ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय परियोजना या भूखंड में निवेश करने से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और उपलब्ध आधिकारिक जानकारियां जांचनी चाहिए, ताकि भविष्य में कानूनी विवादों और आर्थिक नुकसान की आशंका कम हो सके।
प्राधिकरण ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। संपत्ति खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा और सुरक्षित लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिक छत्तीसगढ़ रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर परियोजनाओं के पंजीयन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
